नई दिल्ली:एक पांच सितारा होटल के बाहर खुलेआम पिस्तौल लहराने वाले आशीष पांडे को एक दिन की रिमांड के बाद दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। यहां आशीष के वकील ने जमानत याचिका दाखिल की जिस पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। एक दिन की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने आशीष को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
आपको बता दें कि पांच दिन की आंख-मिचौली के बाद गुरुवार को पटियाला हाउस अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी की तरफ से अदालत में याचिका दायर कर आत्मसमर्पण की इच्छा जाहिर की गई थी। इसके बाद न्यायिक अधिकारी की उपस्थिति में आरके पुरम थाना पुलिस ने आरोपी आशीष पांडे को हिरासत में ले लिया था। पुलिस की मांग पर अदालत ने आशीष पांडे को 24 घंटे की रिमांड पर सौंप दिया था।
पटियाला हाउस स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नीतू शर्मा की अदालत में दिल्ली पुलिस की तरफ से आरोपी आशीष पांडे को चार दिन की रिमांड पर देने की मांग की गई लेकिन अदालत ने आरोपी पांडे को महज एक दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि आरोपी से पिस्तौल के लाइसेंस को लेकर पूछताछ व अन्य तथ्यों को जुटाने के लिए एक दिन का समय पर्याप्त है।
घटना का वीडियो वायरल होने पर दर्ज हुआ मामला
यह घटना शनिवार व रविवार की मध्यरात्रि का है। दक्षिणी दिल्ली के पांच सितारा होटल हयात रेजेंसी के बाहर बसपा के पूर्व सांसद राकेश पांडे के बेटे आशीष को हाथ में पिस्तौल लेकर एक जोड़े को धमकाते एक वीडियो रिकार्ड किया गया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इसके बाद इस मामले कें आरके पुरम थाने में मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस व उत्तर प्रदेश पुलिस आरोपी आशीष पांडे की पांच दिन से तलाश कर रही थी। बुधवार को अदालत ने आशीष पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। इसके बाद पांडे ने गुरुवार को आत्मसमर्पण कर दिया।
आशीष पांडे को जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज, भेजा जेल
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