नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के सीएमडी सहित तीन निदेशकों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर उनसे चार सप्ताह में जवाब मांगा। कोर्ट ने आम्रपाली समूह के तीन निदेशकों को शुक्रवार सुबह आठ बजे से पहले नोएडा सेक्टर 62 के थाना प्रभारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने नोएडा के एसएसपी को आम्रपाली के तीन निदेशकों को शाम छह बजे के बाद होटल पार्क एसेंट ले जाने का निर्देश दिया जहां उनके मोबाइल फोन जब्त किये जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन निदेशक पुलिस हवालात की बजाय अगले 15 दिन तक सेक्टर-62 के होटल पार्क एसेन्ट में रात गुजारेंगे। कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली के तीन निदेशक हमेशा पुलिस निगरानी में रहेंगे। अदालत ने नोएडा पुलिस को निर्देश दिया कि आम्रपाली समूह के तीनों निदेशकों को उन सील की गई संपत्तियों पर ले जाया जाये जहां जब्त किये गये दस्तावेज सूचीबद्ध करके रखे जाएंगे। कोर्ट ने अगले 15 दिनों में दस्तावेजों को सूचीबद्ध करने के लिए सुबह आठ से शाम छह बजे तक सील की गई संपत्तियां खोलने के निर्देश दिये। अदालत ने कहा कि कुर्क संपत्ति को पुलिस और फॉरेंसिक ऑडिटरों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खोला जाएगा।
आम्रपाली की नौ संपत्तियां सील की गईं
आम्रपाली समूह ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसकी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और बिहार के राजगीर तथा बक्सर स्थित नौ संपत्तियों को शीर्ष अदालत के आदेशानुसार सील कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: पुलिस निगरानी में रहेंगे आम्रपाली निदेशक
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