मुंबई:महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि मराठा समुदाय को राज्य में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए नौकरियों एवं शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस संबंधी शासनादेश 28 जुलाई को जारी किया गया।
जिसमें कहा गया है कि मराठा समुदाय को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की श्रेणी के तहत लाभ मिलता है, इसलिए वह महाराष्ट्र के शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले और राज्य सरकार की नौकरियों में ईडब्ल्यूएस के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता।
इसमें कहा गया है कि केंद्र द्वारा लागू 10 प्रतिशत आरक्षण संबंधी यह कानून सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है, जो अन्य सामाजिक आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते।
आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार की सूची में मराठा समुदाय पिछड़े वर्गों में शामिल नहीं है इसलिए उसे केंद्र में ईडब्ल्यूएस वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ मिलता है। इसमें कहा गया है कि लेकिन, राज्य में मराठा समुदाय इस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा।