मुंबई:रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी के खिलाफ दायर दो प्राथमिकियों को निलंबित कर दिया। पालघर में पीट-पीटकर हत्या के मामले और लॉकडाउन के बीच बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर प्रवासी श्रमिकों की भीड़ जमा होने के संबंध में कथित उकसावे और भड़काऊ टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ यह प्राथमिकियां दर्ज कराई गई थीं।
न्यायमूर्ति उज्जल भूयां और न्यायमूर्ति रियाज चागला की एक खंड पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्राथमिक तौर पर गोस्वामी के खिलाफ कोई अपराध नही बनता है और उनका इरादा समाजिक सौहार्द्र बिगाड़ने या हिंसा भड़काने का नहीं था। गोस्वामी की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि अंतिम सुनवाई होने और याचिका के निपटारे तक बलपूर्वक कोई कार्रवाई न करे।
पालघर में दो साधुओं सहित तीन लोगों की हत्या पर आधारित टीवी शो में सोनिया गांधी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने और साम्प्रदायिकता फैलाने के आरोप को लेकर देशभर के कांग्रेस शासित राज्यों में एक दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर दायर होने के बाद रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।