नई दिल्ली:दिल्ली हिंसा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इसके लिए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ये चीजों नहीं होती अगर पुलिस उकसाने वाले लोगों को बच कर निकलने नहीं देती। जस्टिस जोसेफ ने अमेरिका और ब्रिटेन का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कुछ गलत होता है कि जवानों को पेशेवर तरीके से व्यवहार करना होता है।
SC की दिल्ली पुलिस को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिकूल संदर्भ में टिप्पणियां नहीं की गईं बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए की गईं कि कानून व्यवस्था बनी रहे। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से से दिल्ली हिंसा से संबंधित प्रतिकूल टिप्पणियां न करने का अनुरोध किया क्योंकि इससे पुलिस बल हतोत्साहित होगा।
कोर्ट ने कहा- प्रशासन का काम कि माहौल रहे शांतिपूर्ण
कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करना कानून लागू करने वाले प्रशासन का काम है कि माहौल शांतिपूर्ण रहे। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा से एक हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया जिसमें कहा गया हो कि उन्होंने किसी अन्य कोर्ट में हिरासत के खिलाफ याचिका दायर नहीं की है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंसा के संबंध में याचिकाओं पर सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की जनसुरक्षा कानून के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली यचिका पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया।
दिल्ली हिंसा पर पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- पेशेवर तरीका नहीं अपनाया
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