मुंबई:शहर की विशेष अदालत ने एक 50 वर्षीय स्कूल वैन चालक शबीब अहमद गुलाम शेख को पांच साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के आरोप में दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने शबीब को पॉक्सो एक्ट में 5 साल की कैद और 2 साल के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी ठहराया है।
ऐसे हुआ मामले का खुलासा
वारदात 27 मार्च 2017 की है। सुनवाई के दौरान बच्ची ने अदालत में बताया कि कैसे वैन चालक बार-बार उसके प्राइवेट पार्ट को छूता था और उसे धमकी देता था कि वह इसके बारे में किसी को न बताए। बच्ची ने आगे बताया कि वो उसे ‘आंटी’ कहकर चिढ़ाते हैं। हालांकि मां ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अगले दिन छुट्टी थी।
इसके बाद 29 तारीख को मां वैन ड्राइवर से पूछा और उसे फटकार लगाई। शाम को बच्ची स्कूल से वापस आई, तो मां ने उससे पूछा कि क्या वैन ड्राइवर ने उससे कुछ कहा है? इस पर बच्ची बहुत डर गई और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन जब मां ने बच्ची के कपड़े बदले तो देखा कि बच्ची के पीठ पर नाखून के निशान थे। मां ने फिर आगे पूछताछ की तो बच्ची ने बताया कि उसके साथ बीते कई महीनों से ड्राइवर आपत्तिजनक हरकत कर रहा था।
डर के कारण बच्ची ने छिपाया था मामला
बच्ची ने बताया कि सभी बच्चों को उतारने के बाद वैन चालक एक पुराने स्कूल के पिछले गेट पर वैन को रोकता है और उसके प्राइवेट पार्ट को छूता है। जब मां ने बच्ची से पूछा कि उसने इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया तो बच्ची ने कहा कि ड्राइवर ने मां को मारने और दादी को फेंक देने की धमकी दी थी।
मां की शिकायत पर आरोपी हुआ था गिरफ्तार
इसके बाद बच्ची की मां ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करवाया और उसे पुलिस ने अगले दिन गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था।