नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनावी हलफनामे में शैक्षणिक योग्यता की गलत जानकारी देने पर शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और त्रिनगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक जितेंद्र सिंह तोमर का चुनाव रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने भाजपा के एक नेता की याचिका पर तोमर के चुनाव को खारिज करने का आदेश पारित किया। जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ ने कहा कि याचिका को मंजूर किया जाता है।
जानकारी के अनुसार, 2015 के विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्र में जितेंद्र सिंह तोमर ने बिहार के तिलकामांझी विश्वविद्यालय के वीएनएस लॉ कॉलेज मुंगेर से लॉ की डिग्री लेने की बात कही थी, जिसे बाद में फर्जी पाया गया था।
जितेंद्र सिंह तोमर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं और शनिवार को वह त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दायर कर सकते हैं।
त्रिनगर विधानसभा सीट चांदनी चौक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहां के वर्तमान विधायक आम आदमी पार्टी (आप) के जितेंद्र सिंह तोमर हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में ‘आप’ के उम्मीदवार जितेंद्र सिंह तोमर ने भाजपा के नंद किशोर गर्ग को 22311 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। जितेंद्र सिंह तोमर को 63012, जबकि नंद किशोर गर्ग को 40701 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर 7939 वोट के साथ कांग्रेस के अनिल भारद्वाज थे।
बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली चुनाव 2020 के लिए सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। त्रिनगर सीट पर ‘आप’ की तरफ से एक बार फिर जितेंद्र सिंह तोमर को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में इस बार दिल्ली चुनाव में 1.46 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।