पटना:राजधानी पटना में भारी बारिश के बाद हुए जलजमाव को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को कहा कि जलजमाव को लेकर हो रही कार्रवाई का ब्योरा 25 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश करें। जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
हाईकोर्ट ने सरकार से सफाई व्यवस्था युद्धस्तर पर शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि डेंगू से रोकथाम के लिए तेजी से कदम उठाएं। कोर्ट ने सरकार से कहा कि एक रिपोर्ट दीजिए कि जलजमाव से बचने के लिए आपने क्या कोशिशें की। आगे ऐसे हालात न बनें इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।
बता दें कि 2014 और 2012 में भी जलजमाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नगर निगम को फटकार लगाई थी और सभी संप हाउस को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि जलजमाव को लेकर पहले आदेश देने के बाद इस तरह के हालात कैसे बन गए। वकीलों द्वारा दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने जलजमाव को लेकर संज्ञान लिया था।