नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि तलाक के बाद पूर्व पति पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा नहीं किया जा सकता। जस्टिस एएस बोबडे की पीठ ने कहा, शिकायतकर्ता ने खुद माना है कि उनका चार वर्ष पहले तलाक हो चुका है। ऐसे में अभियोजन नहीं चलाया जा सकता।
पीठ ने कहा, धारा 498ए के शुरुआती शब्द यही हैं कि जो भी महिला का पति और उसके रिश्तेदार हैं। इसलिए जब शिकायतकर्ता यह कहकर शिकायत करती है कि तलाक काफी पहले हो चुका है, तो धारा 498ए का मामला नहीं बनेगा। लेकिन पीठ ने कहा कि मारपीट और धमकाने का मुकदमा चल सकता है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने अभियुक्त पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ पति ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
तलाक के बाद दहेज का मुकदमा नहीं : सुप्रीम कोर्ट
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