मुंबई:पालघर की एक विशेष अदालत ने 2017 में चार साल की बच्ची के अपहरण और उससे दुष्कर्म के मामले में 27 साल के एक युवक को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
न्यायाधीश ने यह भी आदेश दिया कि पीड़िता को जिला विधिक सहायता सेवा द्वारा मुआवजा दिया जाए। विशेष न्यायाधीश ए.यू. कदम ने वसई के घनश्याम गुप्ता को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
मुकदमे के दौरान सहायक लोक अभियोजक कादंबिनी खंडागले ने अदालत को बताया कि यह अपराध उस समय हुआ, जब पीड़िता का परिवार एक रिश्तेदार के घर आया हुआ था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि 23 जून 2017 को पीड़िता अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी पेशे से मजदूर आरोपी ने उसे मिठाई और चॉकलेट का लालच दिया और बहलाकर एक सुनसान जगह ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बाद में पीड़िता के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
बच्ची के अपहरण और रेप के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा
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