नई दिल्ली (ईएमएस)। जम्मू-कश्मीर के मूल नागरिकों को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 35ए के खिलाफ दायर नई जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ भाजपा प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगी।
हालांकि मुख्य मामले की सुनवाई सोमवार को नहीं होगी। अब मुख्य मामले की सुनवाई 31 अगस्त को हो सकती है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य मामले की सुनवाई 27 अगस्त के लिए तय की थी, जहां कोर्ट को तय करना था कि इस मामले को संविधान पीठ के भेजा जाए या नहीं। उल्लेखनीय है कि अश्विनी उपाध्याय की नई याचिका में कहा गया है कि यह अनुच्छेद दूसरे राज्यों के लोगों से शादी करने वाली जम्मू-कश्मीर की महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद को रद्द करने की मांग को लेकर दायर कई याचिकाओं पर पहले से ही सुनवाई कर रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 35-ए मनमाना और मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, क्योंकि यह ऐसी महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो अपनी मर्जी और राज्य के बाहर के व्यक्ति से शादी करती हैं।
पिछली सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा था कि तीसरे न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ मौजूद नहीं हैं, ऐसे में मामले की सुनवाई 27 अगस्त के लिए टाली जाती है। तीन जजों की पीठ को तय करना है कि इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं। पिछली सुनवाई में अदालत में दो जज ही बैठे थे, क्योंकि इस मामले की तीन जजों की पीठ सुनवाई करती है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की बेंच ने कहा था कि मामला पांच जजों की संविधान पीठ को भेजने पर विचार तीन जजों की बेंच ही कर सकती है। तब मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर विचार करेगा कि अनुच्छेद 35ए संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन तो नहीं करता है, इसके लिए विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। उधर,सुनवाई के दौरान जम्मू और कश्मीर सरकार ने मामले की सुनवाई दिसंबर तक टालने की मांग की थी हालांकि इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई गौर नहीं किया था और अगली सुनवाई 27 अगस्त के लिए तय कर दी थी। अब इस मुख्य मामले में 27 अगस्त की जगह 31 अगस्त को सुनवाई हो सकती है।
संविधान के अनुच्छेद 35-ए पर 27 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
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