अहमदाबाद: एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मुम्बई के बिजनेसमैन को प्लेन हाईजैक की धमकी देने के मामले में उम्रकैद की सजा दी है। इसके अलावा कोर्ट ने दोषी को 5 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि से विमान के को-पायलट को 1-1 लाख, एयर होस्टेस को 50-50 हजार और सभी यात्रियों को 25-25 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
30 अक्टूबर 2017 को मुम्बई के बिजनेसमैन बिरजू सल्ला ने जेट एयरवेज की फ्लाइट के टॉयलेट में अंग्रेजी और उर्दू में लिखे पत्र रखकर विमान हाईजैक की धमकी दी थी। कोर्ट ने एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016 के तहत आरोपी सल्ला को दोषी पाया है। एनआईए ने जनवरी में सल्ला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस हादसे के बाद सल्ला को नेशनल नो फ्लाई लिस्ट में रखा गया था। वह इस लिस्ट में शामिल होने वाला पहला व्यक्ति है।
सल्ला को अहमदाबाद में किया गया था गिरफ्तार
एनआईए के मुताबिक, सल्ला ने टिशू पेपर पर अंग्रेजी और उर्दू में धमकी भरा पत्र लिखकर बिजनेस क्लास के पास टॉयलेट में रख दिया था। यात्रियों की सुरक्षा के चलते मुंबई से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। इसके बाद सल्ला को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था।
गर्लफ्रेंड को वापस मुंबई बुलाना चाहता था व्यापारी
सल्ला ने अपना जुर्म स्वीकारते हुए जांचकर्ताओं को बताया था कि उसने ऐसा इसलिए किया था कि वह चाहता था कि जेट दिल्ली में अपने ऑपरेशन बंद कर दे, जिससे एयरलाइन में काम करने वाली उसकी गर्लफ्रेंड वापस मुंबई आ सके। पत्र में उसने लिखा था कि विमान को पीओके ले जाया जाए। पत्र के आखिरी में लिखा था, ‘अल्लाह महान है’।