नई दिल्ली:अयोध्या में विवादित स्थल पर अधिग्रहित जमीन उसके मालिकों को लौटाने वाली केंद्र की याचिका के खिलाफ निर्मोही अखाड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी भाषा ने दी है।
केंद्र सरकार ने जनवरी में एक आवेदन दायर कर राम मंदिर बाबरी मस्जिद की विवादित जमीन का एक हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास को अलग कर उसे देने की इजाजत मांगी थी। एक नई याचिका में केंद्र ने कहा था कि उसने 2.77 एकड़ विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल के पास 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। याचिका में कहा गया कि राम जन्मभूमि न्यास (राम मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देने वाला ट्रस्ट) ने 1991 में अधिग्रहित अतिरिक्त भूमि को मूल मालिकों को वापस दिए जाने की मांग की थी।
1993 में किया गया 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण
साल 1993 में, केन्द्र ने विवादित स्थल के आसपास 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में इस अधिग्रहण को स्वीकार किया और यह आदेश दिया कि ये जमीन केन्द्र सरकार के पास बनी रहेगी। यह जमीन तब तक किसी को नहीं दी जाएगी जब तक विवाद पर फैसला नहीं हो जाता है।
अयोध्या मामला: केंद्र की याचिका के खिलाफ SC पहुंचा निर्मोही अखाड़ा
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