नई दिल्ली:मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार का शोर थमने (साइलेंस पीरियड) पर नेता प्रेस वार्ता और अखबार या टीवी को साक्षात्कार नहीं दे सकेंगे। चुनाव आयोग ने शनिवार को इस संबंध में सभी 41 राजनीतिक दलों को निर्देश जारी किए हैं।
लोकसभा के लिए सात चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होगा। इसके लिए 9 अप्रैल को चुनाव प्रचार थम जाएगा। लेकिन अन्य क्षेत्रों में जहां चुनाव अगले चरण में होने हैं वहां भी नेता ऐसे भाषण नहीं दे सकेंगे जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप *से पहले चरण वाली सीटों पर समर्थन मांगने का भाव आए। आयोग ने यह निर्देश सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा निर्वाचन अधिकारियों को भेज दिया है।
अक्षरश: लागू हो प्रावधान : आयोग ने सभी दलों से कहा है कि वे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिदायत दें कि वे साइलेंस पीरियड का पूर्ण रूप से पालन करें। वे ऐसा कोई काम नहीं करें जो जनप्रतनिधि कानून की धारा 126 की भावना के खिलाफ हो।
दो दिन शराब बंदी: प्रचार थमने पर ‘ड्राइ डे’ घोषित कर दिया जाएगा जो मतदान के समाप्त होने तक जारी रहेगा। इस आदेश विशेष तरह के लिकर लाइसेंस वाले संस्थानों पर भी लागू होगा।