लखनऊ (ईएमएस)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शनिवार को बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट ने लखनऊ में बन रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के होटल के निर्माण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले का स्वत:संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि आखिर हाईसिक्योरिटी जोन में होटल निर्माण की इजाजत कैसे दी गई। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले में याचिका दायर करने वाले शिशिर चतुर्वेदी को सुरक्षा मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।
बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी बंगला खाली करने वाले उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ में अपना होटल खोलना चाहते हैं। उनका यह होटल 1ए विक्रमादित्य मार्ग पर बन रहा है। सपा अध्यक्ष अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ मिलकर लखनऊ में हिबिस्कस हेरीटेज नामक होटल का निर्माण करा रहे हैं। यह खबर तब सामने आई थी जब दोनों की ओर से होटल का नक्शा पास कराने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण में जुलाई में आवेदन किया गया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता ने उनके प्रस्तावित होटल के संशोधित मानचित्र पर अनापत्ति के लिए विभिन्न विभागों को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने लिखा था ‘कृपया पक्ष श्रीमती डिंपल यादव और अखिलेश यादव द्वारा भूखंड संख्या 1ए विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ में प्रस्तावित होटल (हिबिस्कस हेरीटेज) निर्माण संबंधी संशोधित मानचित्र स्वीकृति हेतु जमा किया गया है। जिस पर आपके विभाग की अनापत्ति आवश्यक है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश यादव को दिया ‘बड़ा झटका ,होटल निर्माण पर रोक
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