जयपुर:बलात्कार मामले में सजा काट रहे स्वयंभू संत आसाराम (Asaram) को मंगलवार को तगड़ा झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आसाराम की सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी।
बता दें कि नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को जोधपुर की एक अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। वह पिछले काफी समय से जेल की हवा खा रहा है। वहीं, इस मामले में बाकी दो दोषियों शिल्पी उर्फ संचिता गुप्ता(सेविका), शरदचंद्र उर्फ शरतचंद्र को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए शिवा उर्फ सवाराम (आसाराम का प्रमुख सेवादार), प्रकाश द्विवेदी (आश्रम का रसोइया) को बरी कर दिया था।
नाबालिग के पिता ने कोर्ट के फैसला का किया था स्वागत
फैसले के बाद नाबालिग के पिता ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। पिता ने कहा था कि हमें न्याय मिला। जिन लोगों ने हमारा साथ दिया हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।
आसाराम को हाईकोर्ट से झटका, सजा समाप्त करने की याचिका खारिज
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