अहमदाबाद:2002 के गोधरा कांड में अहमदाबाद की एक विशेष एसआईटी अदालत ने बुधवार को याकूब पटालिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
गुजरात के गोधरा में वर्ष 2002 में हुए ट्रेन अग्निकांड के मामले में पुलिस की एक टीम ने आरोपित याकूब पटालिया (63) को गोधरा से गिरफ्तार किया था। याकूब पटालिया पर उस भीड़ में शामिल होने का आरोप है जिसने 27 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बों में आग लगाई थी।
याकूब के खिलाफ सितंबर 2002 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसके खिलाफ आईपीसी और रेलवे कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने बताया कि वह घटना के बाद से ही फरार था। साल 2002 में गोधरा में ट्रेन के डिब्बे जलाने के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने 11 दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। हाई कोर्ट ने फैसले के दौरान कहा था कि इस मामले में अब किसी भी दोषी को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी।
गौरतलब है कि 27 फरवरी, 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में गुजरात के गोधरा स्टेशन पर आग लगा दी गई थी। इसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी, इनमें ज्यादातर कार सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। 28 फरवरी से 31 मार्च, 2002 तक गुजरात के कई इलाकों में दंगा भड़का था, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए थे। इस मामले में 1500 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई थी।