नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केन्द्र सरकार से पूछा है कि वह दस दिन के भीतर यह बताए कि लोकपाल चयन समिति की बैठक कब होने जा रही है। इस समिति के जरिए ही लोकपाल के सदस्यों और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी।
इसके साथ ही, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने प्रशांत भूषण की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सेलेक्शन कमिटी को लोकपाल के लिए प्रस्तावित चेयरपर्सन और सदस्यों के नाम सार्वजनिक करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण की तरफ से दायर उस आवेदन को भी खारिज कर दिया जिस अवमानना की सुनवाई से जस्टिस अरूण मिश्रा ने खुद को अलग कर लिया था। प्रशांत भूषण की तरफ से एम.नागेश्वर राव को सीबीआई के अंतरिम निदेशक पद पर नियुक्ति को लेकर कोर्ट की आलोचना के बाद अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल और केन्द्र की तरफ से उनके खिलाफ अवमानना का केस दायर किया गया था।
सरकार 10 दिन के भीतर बताए लोकपाल पर सेलेक्शन कमिटी की बैठक कब होगी-सुप्रीम कोर्ट
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