नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक प्रकाश जारवाल और दो अन्य अभियुक्तों को 2013 में दंगा भड़काने के लिए उकसाने, पुलिस वालों की पिटाई और उपद्रव का दोषी करार दिया है। वहीं, कोर्ट में प्रकाश जारवाल के वकील ने बताया कि वे घटना वाले दिन घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। उस दौरान वे तिगड़ी में अपने दफ्तर में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे।
कोर्ट ने उनके द्वारा पेश गवाहों को खारिज करते हुए उन्हें दोषी करार दिया। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने प्रकाश जारवाल, सलीम और धर्म प्रकाश को दोषी करार दिया है। अब कोर्ट इस मामले पर सजा की अवधि पर 13 मार्च को दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा।
यह है पूरी घटना
दरअसल, 30 अगस्त,2013 की एमबी रोड पर वायु सेनाबाद के पास उग्र भीड़ द्वारा कुछ पुलिसवालों पर हमला किया गया था। इस हमले में सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया था। प्रकाश जारवाल, सलीम और धर्म प्रकाश पर आरोप है कि इन लोगों ने पुलिस वालों पर हमला करने के लिए उकसाया था।
घटना की सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां तकरीबन 300 लोगों को लाठी डंडों के साथ देखा। उसमें से कुछ लोग भीड़ को हिंसा के लिए भड़का रहे थे। पुलिस उन्हें बार-बार समझाने का प्रयास कर रही थी। इतने में कुछ लोगों ने रोड पर खड़े वाहनों पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया, जिससे एक डीटीसी की बस का शीशा टूट गया। लोगों की भीड़ ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिया और सरकारी मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया।