नई दिल्ली: एरिक्सन के बकाया मामले में अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी और दो अन्य निदेशकों को अदालती अवमानना का दोषी करार देते हुए उन्हें चार हफ्तों के भीतर स्वीडिश कंपनी एरिक्सन की बकाया राशि को चुकाने का आदेश दिया है।
अदालत ने अनिल अंबानी को चार हफ्तों के भीतर एरिक्सन की 453 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। जस्टिस आर एफ नरीमन और विनीत सरन की बेंच ने कहा कि अगर अनिल अंबानी ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें तीन महीने जेल में बिताना होगा।
इसके साथ ही कोर्ट ने अनिल अंबानी और दो अन्य निदेशकों पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि अगर इस जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उन्हें एक महीने जेल की सजा होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘रिलायंस की तीनों कंपनियों की मंशा बकाया रकम का भुगतान करने की नहीं थी, इसलिए यह अदालत की अवमानना है।’ कोर्ट ने कहा कि इस मामले में रिलायंस की बिना शर्त माफी स्वीकार नहीं की जा सकती।
गौरतलब है कि जस्टिस आर एफ नरीमन और विनीत सरन की बेंच ने 13 फरवरी को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
एरिक्सन ने 550 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाने के मामले में अनिल अंबानी, रिलायंस टेलीकॉम के चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इन्फ्राटेल की चेयरपर्सन छाया विरानी और एसबीआई के चेयरमैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की थी।
23 अक्टूबर 2018 को कोर्ट ने आरकॉम से कहा था कि वह 15 दिसंबर 2018 तक इस रकम का भुगतान कर दें। ऐसा नहीं करने की स्थिति में उन्हें 12 फीसद ब्याज के साथ कर्ज चुकाना पड़ेगा।
अनिल अंबानी अवमानना के दोषी, 4 हफ्ते में चुकाएं बकाया राशि, वरना जाना होगा जेल: SC
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