द हेग: इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने मंगलवार को पाकिस्तान की कुलभूषण जाधव मामले को स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया। आईसीजे में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की रिहाई के मामले में पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखा। सोमवार को भारत ने इस मामले में अपना पक्ष रखा और कहा कि एक निर्दोष भारतीय को अपनी जिंदगी के अहम साल पाक की जेल में बिताने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से अड-हॉक जज को लेकर की गई आपत्ति पर आईसीजे ने कहा कि इसे दर्ज कर लिया गया है और निकट भविष्य में इस पर जवाब दिया जाएगा।
पाकिस्तान की तरफ से अटॉर्नी जनरल अनवर मसूर खान आईसीजे में अपना पक्ष रखा। इस पहले कल भारत की तरफ से हरीश साल्वे और पाकिस्तान की तरफ से अनवर मंसूर खान ने अपना पक्ष रखा था।
पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान आईसीजे में भारत को कोसा। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान को नीचा दिखाने के पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। मैं खुद भारत में आर्मी ऑफिसर के रूप में युद्ध बंदी के तौर पर भारत की क्रूरता झेल चुका हूं। भारत ने हमेशा जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। हमने 140 बच्चे भारत द्वारा समर्थित हमले में खो दिए।
पाक ने आईसीजे में सिंधु जल समझौते का मुद्दा भी उठाया। मंसूर खान ने कहा कि भारत सिंधु जल समझौते का उल्लंघन कर रहा है। 1947 से भारत पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है। हमने मानवीय आधार पर जाधव को परिवार से मिलने दिया। आईसीजे के एक जज ने कहा कि ऐड हॉक जज नियुक्त करने की पाकिस्तान की मांग पर कोर्ट ने गौर किया है।
सही वक्त पर इसके बारे जवाब मिलेगा। पाकिस्तान का कहना है कि कुलभूषण जाधव को ईरान से अपहरण करने की बात निराधार है। पाकिस्तान के वकील बोले- मामले को राजनीतिक रंग देने के लिए यहां तक लाया गया है। इस मामले को खत्म किया जाना चाहिए।
पाकिस्तान को झटका, जाधव मामले को स्थगित करने की मांग को ICJ ने किया खारिज
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