नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एयरसेल-मैक्सिस मामले के आरोपी कार्ति चिदंबरम की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कार्ति चिदंबरम ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर विदेश जाने की मंजूरी मांगी थी।
कार्ति चिदंबरम की याचिका पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, ‘हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास करने के लिए और बेहतर चीजें हैं।’ प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।’
पिछले साल नवंबर में भी कार्ति ने विदेश यात्रा पर जाने के लिए तत्काल सुनवाई की मांग की थी। तब मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा था, ‘मत जाओ…भारत में रहो’
आपको बता दें कि आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से दो बार पूछताछ कर चुकी है। चिदंबरम ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराया था।
क्या है मामला
सीबीआई ने पिछले साल 15 मई को FIR दर्ज कर आरोप लगाया था कि 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपए के विदेशी फंड लेने की एफआईपीबी मंजूरी देने में कथित रूप से अनियमिताएं हुईं. उस वक्त चिदंबरम केंद्रीय मंत्री थे.
कार्ति चिदंबरम की जल्द सुनवाई की याचिका पर SC बोला, ‘हमारे पास करने के लिए और भी बेहतर चीजें हैं’
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