मुंबई:करीब नौ हजार करोड़ रुपये का बैंक लोन लेकर देश से भागे शराब कारोबारी विजय माल्या पर आज स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष अदालत ने विजय माल्या ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ घोषित कर दिया। इसके साथ ही, स्पेशल कोर्ट ने माल्या के फैसले पर स्टे लगाने के लिए लगाए गए आवेदन को भी खारिज कर दिया, जिसमें अपील करने के लिए और अधिक समय की मांग की गई थी।
प्रवर्तन निदेशालय ने विजय माल्या को आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी।
मुबंई कोर्ट की तरफ से ईडी के पक्ष में फैसला सुनाने के बाद माल्या नए कानून के तहत देश का पहला आर्थिक भगोड़ा बन गया।
गौरतलब है कि विशेष कोर्ट ने इस फैसले को 26 दिसंबर 2018 को 5 जनवरी 2019 तक के लिए सुरक्षित रखा था।विजय माल्या ने पीएमएलए कोर्ट में यह दलील थी कि वह आर्थिक भगोड़ा अपराधी नहीं है, न ही मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल है।
इससे पहले माल्या ने पिछले साल दिसंबर महीने में अनुरोध किया था कि उसे आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जरिये शुरू की गई कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने विजय माल्या की इस अर्जी को खारिज कर दिया था।
विजय माल्या को कोर्ट ने घोषित किया ‘आर्थिक भगोड़ा’, जब्त होगी संपत्ति
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