संतकबीर नगर। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने हत्या के प्रयास के दो अलग-अलग मामलों में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। आरोपी नान्हू बंजारा को दोनों मामलों में अलग-अलग 6-6 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। मामले के अनुसार, ग्राम मदाइन थाना दुधारा निवासी नान्हू बंजारा पर वर्ष 2017 में जिले के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हुए थे। थाना दुधारा में आईपीसी की 8 धाराओं के साथ दंड विधि संशोधन अधिनियम के तहत और थाना बखिरा में आईपीसी की 8 धाराओं के साथ सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। विचारण के दौरान आरोपी ने दोनों मामलों में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय देवेंद्र नाथ गोस्वामी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने बखिरा थाने के मामले में 2,700 रुपए और दुधारा थाने के मामले में 1,700 रुपए का जुर्माना लगाया। कुल 4,400 रुपए का जुर्माना न भरने पर आरोपी को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।