बस्ती। जनपद में एक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए दोषी को कड़ी सजा दी है। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) की अदालत ने अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ करिया को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 60,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला अगस्त 2020 का है, जब थाना परसरामपुर में पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ करिया, जो जियनापुर का निवासी है, के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था।पुलिस अधीक्षक बस्ती के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत इस मामले की विवेचना की गई। पैरवी सेल और थाना परसरामपुर पुलिस की प्रभावी कार्रवाई के चलते मामले में त्वरित कार्रवाई हुई। जांच अधिकारी ने पुख्ता साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। 15 फरवरी 2025 को विशेष न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर दोषी को यह सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक ने इस सफलता के लिए पुलिस टीम और पैरवी सेल की सराहना की है। यह फैसला महिला सुरक्षा और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।