लंदन:ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन वीजा के मामले में भारत या अन्य किसी देश के नागरिकों को यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के नागरिकों के बराबर मानेगा। ब्रिटेन की थेरेसा मे सरकार ने बुधवार को यह एलान किया, जिसे ब्रिटिश वीजा प्रणाली में बीते चार दशक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
गृह सचिव साजिद जाविद ने एक श्वेत पत्र का एलान किया, जिसमें कुशल प्रवासियों के लिए एक नया वीजा मार्ग और कार्य परमिट के लिए सालाना 20,700 की सीमा खत्म करने के प्रस्ताव हैं। यदि ब्रेग्जिट की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं तो ये प्रस्ताव साल 2021 से लागू होंगे।
इन प्रस्तावों से भारतीय पेशेवरों को लाभ मिलने की संभावना है। सितंबर 2018 में वर्षांत के समय 55 फीसदी टायर 2 (कुशल) वीजा अकेले भारतीय पेशेवरों को दिए गए थे। गौरतलब है कि ब्रेग्जिट के बाद यूरोपीय संघ के पेशेवरों ओर कम कुशल कर्मियों को ब्रिटेन आकर काम करने का स्वचालित अधिकार नहीं होगा। फिलहाल यूरोपीय संघ के नागरिकों को यह सुविधा हासिल है।
जाविद ने कहा, किसी संभावित प्रवासी के मूल देश की बजाय उसके कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा, आव्रजन हमारे देश के लिए अच्छा है। इसने हमें अनगिनत तरीकों से मजबूती प्रदान की है। मैं खुद दूसरी पीढ़ी का एक प्रवासी हूं। अपने माता-पिता जैसे लोगों को देखकर मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने इस देश की कितने तरीकों से और किस तरह मदद की है।
गृह सचिव ने कहा कि यूरोपीय संघ के नागरिकों को ब्रिटेन आने-जाने की निर्बाध सुविधा 29 मार्च 201 9 को खत्म हो जाएगी। ब्रेग्जिट को लेकर समझौता हो या न हो, यह सुविधा खत्म हो जाएगी। जाविद ने कहा, हमारी योजनाएं हमें अपनी सीमाओं पर नियंत्रण पाने के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करेंगी। ये हमारे हित में काम करने वाली एक नई प्रणाली लाएंगी।
उन्होंने कहा, यह एक एकल, कौशल-आधारित आव्रजन प्रणाली होगी, जिसमें संभावित पेशेवर के देश की बजाय उसकी प्रतिभा और विशेषज्ञता पर जोर होगा। व्यवसाय के जरिये आव्रजन और कौशल का अधिकतम लाभ उठाने के लिए ब्रिटेन उनके लिए खुला है। जाविद ने कहा, ब्रिटेन जाने के लिए पेशेवर की आवश्यक वेतन सीमा बाद में निर्धारित की जाएगी क्योंकि नियोक्ता 30,000 की संभावित सीमा को लेकर चिंता जता चुके हैं।
गृह सचिव ने कहा कि ये प्रस्ताव यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अध्ययन के लिए ब्रिटेन आ सकने वाले वास्तविक अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। स्नातक या परास्नातक पूरा कर चुके छात्र, अध्ययन के बाद रोजगार खोजने के लिए वे छह महीने तक रह सकते हैं। जबकि पीएच डी की डिग्री ले चुके छात्रों को 12 महीने तक रह सकते हैं।
इमिग्रेशन एंड सोशल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन (यूरोपियन यूनियन विथड्राल) विधेयक 20 दिसंबर को प्रकाशित होगा। इसके साथ ही यूरोपीय संघ के नागरिकों को ब्रिटेन में आने जाने की स्वचालित सुविधा समाप्त हो जाएगी और भविष्य के लिए एक नया कानूनी ढांचा बनाया जाएगा।