नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद राज्य सांसद संजय सिंह की याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस वी एन भट्टी की पीठ ने चार अक्टूबर को गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सिंह की याचिका पर केंद्र सरकार और ईडी से जवाब-तलब किया। पीठ ने केंद्र और ईडी को नोटिस जारी कर उनसे 11 दिसंबर से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है। पीठ ने आदेश दिया कि अगर सिंह नियमित जमानत के लिए याचिका दायर करते हैं तो इस पर 20 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में की गई टिप्पणी से स्वतंत्र रूप से विचार किया जाना चाहिए।
सिंह को मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में मामले में उनकी गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा था कि वह साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने पर प्रमुख जांच एजेंसी पर राजनीतिक मकसद होने का आरोप नहीं मढ़ सकती। ईडी का धनशोधन का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी से संबंधित है।
सीबीआई और ईडी के अनुसार अब समाप्त की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में बदलाव करते हुए अनियमितताएं की गई थीं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। आरोप है कि नीति बनाने और लागू करने में सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। निचली अदालत ने सिंह को उनकी गिरफ्तारी के बाद ईडी की हिरासत में भेजा था। उन्हें 13 अक्टूबर को 27 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
जेल में बंद आम नेता संजय सिंह की याचिका पर केंद्र सरकार व ईडी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
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