रांची:चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। याचिका में लालू प्रसाद की बढ़ती उम्र व बीमारी का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि लालू 71 वर्ष के हो गए हैं और उन्हें कई तरह की बीमारियां हैं। इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए। लालू प्रसाद यादव दिसंबर 2017 से जेल में हैं। लालू प्रसाद की ओर से देवघर, चाईबासा व दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है।
बता दें कि लालू प्रसाद यादव दिसंबर 2017 से जेल में हैं। हालांकि इस बीच लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए हाई कोर्ट से कई बार औपबंधिक जमानत भी मिल चुकी है। हाई कोर्ट ने 27 अगस्त 2018 को उनकी औपबंधिक जमानत खारिज करते हुए 30 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था।
तब हाई कोर्ट की ओर से कहा गया था कि सजायाफ्ता होने के बावजूद वह घर में क्या कर रहे हैं। उन्हें या तो जेल में होना चाहिए या फिर अस्पताल में। लालू प्रसाद यादव की ओर से जमानत याचिका दाखिल करने वाले वकील प्रभात कुमार ने बताया कि दुमका कोषागार, चाईबासा कोषागार और देवघर कोषागार के मामलों में बेल मांगी गई है।
लालू को इन मामलों में नहीं मिली है जमानत :
देवघर ट्रेजरी मामला (आरसी 64 ए/96)- 23 दिसम्बर 2017 को दोषी करार। 6 जनवरी 2018 को लालू समेत 16 आरोपियों को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई।
– चाईबासा ट्रेजरी मामला (आरसी 68 ए/96) – 24 जनवरी 2018 को लालू दोषी करार। इसी दिन उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई।
– दुमका ट्रेजरी मामला (आरसी 38 ए/96): मार्च 2018 में लालू यादव दोषी करार। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र बरी हुए। 24 मार्च को लालू को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी। यानी कुल 14 साल।