पटना:हाईकोर्ट ने दारोगा बहाली परीक्षा रद्द करने से फिलहाल इनकार कर दिया तथा राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को आगामी आठ जनवरी तक जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय की एकलपीठ ने स्वदेश प्रकाश एवं अन्य के अलावा 21 अन्य रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार को दारोगा बहाली की प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) के दौरान पेपर लीक को लेकर दर्ज हुई तीन प्राथमिकी पर की गई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
आवेदकों के वकील नित्यनन्द मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि 1717 दारोगा की बहाली के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा भर्ती बोर्ड ने गत वर्ष विज्ञापन संख्या 1/2017 प्रकाशित किया था। इसके तहत पीटी के दौरान कई परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी प्रश्नपत्र का मोबाइल से फोटो खींचते पकड़े गए थे, जिसको लेकर विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दारोगा पद के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में केस दायर कर नियुक्ति परीक्षा रद्द करने की गुहार लगाई गई है।
वहीं, भर्ती बोर्ड की ओर से अधिवक्ता संजय पांडे ने सभी मामलों का विरोध किया तथा कोर्ट को बताया कि पीटी में केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाते तथा प्रश्न पत्र का फोटो खींचते हुए अभ्यर्थी को पकड़ा गया था। इसको लेकर बिहारशरीफ, आरा टाउन और चंदौसी थाने में आरोपित अभ्यर्थी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।