लंदन:भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले भारतीय बैंकों के समूह ने ब्रिटेन की एक अदालत से एक आदेश हासिल किया है। इसके तहत वे भारतीय भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या के बकाये कर्ज के एक हिस्से की वसूली कर सकते हैं। अदालत के कारोबार और संपत्ति प्रभाग में न्यायमूर्ति फिलिप्स ने बुधवार को 13 भारतीय बैंकों को 62 वर्षीय शराब कारोबारी के खिलाफ विश्वव्यापी जब्ती आदेश (डब्ल्यूएफओ) के तहत अदालत में सार्वजनिक की गई कुछ सूचनाओं के इस्तेमाल की अनुमति दे दी। यह मामला एक जहाज की बिक्री से जुड़ा है।
माना जाता है कि इस जहाज का स्वामित्व पहले माल्या के पास था, जिसे उन्होंने पिछले साल त्याग दिया था। ‘इंडियन इम्प्रेस नामक 95 मीटर के जहाज को मार्च में माल्टा में जब्त कर लिया गया। सितंबर में सी ब्यूटी यॉटिंग लिमिटेड को यह जहाज साढ़े तीन करोड़ यूरो में हासिल हुआ। बाद में इसका नाम बदलकर ‘एनईओएम कर दिया गया।
माल्या नहीं बचा पाएंगे अपना लग्जरी यॉट, कोर्ट ने बैंकों को दिया बेचने का अधिकार
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