राजकुमार गौतम/यूपी ब्यूरो।।
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश-बिहार के लोग दहेज के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। ऐसा लगता है कि दहेज नामक बुराई इनके रगों में दौड़ती है। दहेज का लेन-देन आपसी सहमति से तो होता ही है, इसके लिए बाकायदा दबाव भी बनाया जाता है। और यहां तक कि इंसान इतना गिर जाता है कि खून-कत्ल तक करने में नहीं कतराता है। ताजा घटना यूपी के प्रयागराज जिले का है, जहां ससुराल वालों पर युवती को दहेज के लिए जान से मारने का मामला पुलिस ने दर्ज किया है।
देश में महिलाओं के सम्मान तमाम दावे किए जाते रहे हैं साथ ही दहेज के खिलाफ भी हमेशा आवाज उठती रहती है। सरकार नारी सशक्तिकरण का हमेशा प्रयास करती है। जबकि दूसरी तरफ महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही का मामला सामने आया है प्रयागराज के थाना सरायनात ग्राम-बदरुद्दीन, पोस्ट-हनुमानगंज की रहने वाली पूजा गुप्ता का। पूजा गुप्ता की हत्या मात्र इसलिए कर दी जाती है कि वह ससुराल वालों के डिमांड के अनुरूप दहेज लेकर नहीं आ पाती है। पूजा की शादी 23 नवंबर 2017 को दिवाकर गुप्ता पुत्र शिव चंद्र गुप्ता उर्फ बबलू ग्राम-महुआडीह, सैदाबाद, इलाहाबाद हुआ था। पूजा के मायके वालो का आरोप है कि पूजा की शादी के कुछ महीनों बाद ही ससुराल वाले पूजा को और अधिक दहेज के लिए आए दिन प्रताड़ित करते रहते थे। 14 नवंबर 2018 सुबह लगभग 7:00 बजे फिर से परिवार के लोग घर से पांच लाख रुपये लेकर आने का दबाव पूजा पर बनाने लगे। पर जब पूजा ने पैसे लेकर आने से इंकार कर दिया तो सभी लोगों ने लाठी डंडे से उसकी पिटाई करते हुए गला दबाकर हत्या कर डाली। 14 नवंबर 2018 को उसी शाम जब परिजनों को पूजा की हत्या के बारे में पता चला तब परिजनों ने कोतवाली हडिया प्रयागराज को इस मामले की जानकारी लिखित रूप से दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पूजा के शव को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया तथा अभयुक्तों दिवाकर गुप्ता, मोनू गुप्ता, खुशबू गुप्ता, सास (अज्ञात), लल्लू गुप्ता (ससुर), बढ़ी सास (अज्ञात) व बड़े ससुर (अज्ञात) के खिलाफ- 498ए, 304 बी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961,3 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961,4 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई कर रही है।
यूपी के प्रयागराज में दहेज के लिए युवती की हत्या, मामला दर्ज
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