सबरीमाला:सबरीमाला मंदिर में भारी तादाद में पुलिस बल के जमावड़े और श्रद्धालुओं के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई पर केरल हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है। हाईकोर्ट ने राज्य के पथनमथिट्टा जिले में स्थित मंदिर में पुलिस की भारी तैनाती को लेकर इसके शीर्ष कानून अधिकारी को कोर्ट में पेश होने को कहा है।
पिछले महीने पुलिस की तरफ से किए गए लाठीचार्ज और उसके बाद श्रद्धालुओं के बवाल को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूछा- “कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नाम पर पुलिस ऐसा कर सकती है?” अटॉर्नी जनरल से राज्य सरकार के इस कदम पर जवाब मांगते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- “आपको क्यों सबरीमाला में 15 हजार पुलिसकर्मियों की जरूरत है?”
इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने मंदिर में श्रद्धालुओं की बुनियादी सुविधाओं की कमी पर भी सवाल उठाया।
भगवान अयप्पा के मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के विरोध में राज्य में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने 3,505 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में 529 केस दर्ज किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी आयु-वर्ग की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश के आदेश के बाद से शुक्रवार को तीसरी बार 64 दिन के लिए मंदिर खोला गया है।
सबरीमाला: केरल सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, पूछा- क्यों है 15 हजार पुलिस तैनात?
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