नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट खरीदारों को घर देने में विफल आम्रपाली के निदेशकों की 15 लग्जरी कारें नीलाम करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कारें 17 दिसंबर को नीलाम की जाएं। जस्टिस अरुण मिश्रा व यूयू ललित की पीठ ने यह आदेश देते हुए निदेशकों को अपने घर जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। ये निदेशक नोएडा के एक होटल में नजरबंद हैं। निदेशकों ने बताया कि उन्होंने सवा करोड़ रुपये कंपनी को वापस कर दिए हैं, यह राशि उन्होंने कंपनी से लोन में ले रखी थी। कोर्ट ने इसका शपथपत्र मांगा है।
अदालत ने फोरेंसिक ऑडिटरों से कहा कि वह पता करें कि आम्रपाली के कितने फ्लैट बिके हैं और कितने कम कीमत में बेचे गए हैं। फोरेंसिक ऑडिटर इसकी जांच भी करेंगे कि कंपनी ने 2700 करोड़ रुपये कहां निवेश किए। अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी। कोर्ट ने एक शिकायत पर आदेश दिया कि नोएडा में आम्रपाली के फ्लैटों में पानी का कनेक्शन दिया जाए, क्योंकि इनमें लोग रह रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी ने ‘ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट’ न होने के कारण पानी का कनेक्शन नहीं दिया था।
आम्रपाली की लग्जरी कारें बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश
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